उत्तरकाशी मस्जिद विवाद: महापंचायत को क्यों नहीं मिली रही प्रशासनिक अनुमति!

उत्तरकाशी के भटवाड़ी रोड स्थित मस्जिद हटाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मस्जिद वैध है या नहीं इसपर अभी तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं आया है। 24 अक्टूबर, 2024 को आयोजित हुई एक रैली में पुलिस की लाठीचार्ज के बाद पथराव की घटना में दर्जनों लोग और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पथराव की स्थिति तब पैदा हो गई जब संगठन की रैली को भटवाड़ी रोड पर रोका गया था। कई घंटों तक पुलिस और रैली में शामिल लोगों के बीच तनातनी के बाद झडप हो गई। जिसने बाद में हिंसात्मक रुप ले लिया और भीड़ ने पुलिस पर पत्थराव कर दिया।
हिन्दू संगठनों का कहना है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, जो अवैध है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने हाल ही में हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट को बताया कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वह हाल 1969 में खरीदी गई थी, जिसे बाद क्रेता ने वक्फ के नाम कर दिया। मुस्लिम पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उत्तरकाशी प्रशासन को विवादित मस्जिद की सुरक्षा के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 5 दिसंबर को होनी है।
प्रस्तावित महापंचायत को प्रशासनिक अनुमति नहीं
हिन्दू संगठनों ने एक बार फिर महापंचायत बुलाई है, जो 1 दिसंबर, 2024 को प्रस्तावित है। हालांकि प्रशासन ने आयोजन के लिए अभी तक अनुमति नहीं दी है। पर प्राप्त जानकारी के मुताबिक 27 नवंबर को देवभूमि विचार मंच और संयुक्त सनातन धर्म रक्षा मंच द्वारा रामलीला मैदान में महापंचायत के आयोजन को लेकर अनुमति मांगी गई थी जिसे फ़िलहाल नकारा गया है।