spot_img
16.2 C
New York
spot_img
spot_img

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 32 वर्ष बाद मुंबई बम कांड में गाजीपुर पीड़ितों को मिलेगी राहत

WHATSAPP CHANNEL JOIN BUTTON VC KHABAR

Published:

spot_img
- Advertisement -



गाजीपुर। सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा मुम्बई में सन् 1992-93 के दंगो/बम विस्फोटो के पीड़ितों के वारिसो को प्रलंबित अर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था तथा पारित निर्देशों के अनुपालन हेतु महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। दिनांक 19.12.2023 को उक्त समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दंगो/बम विस्फोटों में मृत/लापता व्यक्तियों के वारिसो को प्रलंबित आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर ने अपील किया है कि संबंधित व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्पर्क करें जानकारी ले सकते है जिससे की आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।

- Advertisement -
WHATSAPP CHANNEL JOIN BUTTON VC KHABAR

सम्बंधित ख़बरें

ताज़ा ख़बरें

राष्ट्रिय