चंदौली – कोऑपरेटिव से लिए कर्जदार पंचायती चुनाव में अपनी दावेदारी नहीं कर सकते अगर पंचायत चुनाव (Panchayat Election)में उम्मीदवार रहना है तो सहकारी समिति एवं जिला सहकारी बैंक से लिया हुआ कर्ज को पहले चुकाना होगा उसके बाद ही कोई उम्मीदवार चुनाव की दावेदारी कर सकता है सहकारी समितियों जिला सहकारी बैंक एवं उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड से लिए गए ऋण को जल्द ही जमा करना होगा नहीं तो पंचायती चुनाव आप नहीं लड़ सकते यह जानकारी सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता चंदौली सोमी सिंह ने दी है साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बतलाया गया कि पंचायती चुनाव लड़ने वाले कोई भी व्यक्ति किसी भी वित्तीय संस्थानों के बकायादार रहता है तो उसी स्थिति में पंचायती चुनाव में उम्मीदवार बनाने का पात्र नहीं होगा इसीलिए विभिन्न सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंक से ऋण लिए लोग अपना तत्काल ऋण चुकता करा लें अन्यथा की स्थिति मे वे लोग चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे |
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