तीस अप्रैल तक पंचायत चुनाव(Panchayat Election) संपन्न कराये जाए : HC
लखनऊ : हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 17 मार्च तक पंचायत चुनाव(Panchayat Election) में आरक्षित सीटों के निर्धारण एवं 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए है.आपको बता दें की हाईकोर्ट में विनोद उपाध्याय ने 13 जनवरी तक पंचायत चुनाव संपन्न न कराने के चलते अर्जी दाखिल की थी साथ ही याचिका में पाँच साल के भीतर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न न कराने को आर्टिकल 243(e) का उल्लंघन बताया था जिस पर सरकार ने कोविड के चलते पंचायत चुनाव समय से पूरा नहीं करा पाने की वजह बताई थी,जस्टिस एम एन भंडारी और जस्टिस आर आर आग्रवाल की डिवीजन बेंच ने याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है की 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा हो एवं 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव कराए जायें बाद इसके 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख के चुनाव करायें जाये |सुनवाई में याची की तरफ से अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला एवं एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह और एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने सरकार का पक्ष रखा |