यदि आप भी सोशल मीडिया पर छद्म प्रतिरूपण के शिकार है तो अपने थाने पर लिखित शिकायत दर्ज कराए।ऐसे लोगो के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी-UP Police
जी हां आपको बता दें कि फेसबुक(Facebook)और इंस्टाग्राम पर अब फ़र्ज़ी अथवा कूटरचित प्रोफाइल बनाना या किसी का प्रतिरूपण करना भारतीय दंड संहिता,1860 की धारा 419 के तहत 3 साल तक कि कैद और जुर्माना तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,2000 की धारा 66-D के तहत दंडनीय है इसके तहत 3 साल तक कि कैद और 1 लाख तक जुर्माने का प्राविधान है
सोशल मीडिया साइटों पर फ़र्ज़ी आईडी बनाकर लोगो को भ्रमित कर कई दफे पैसे की मांग की जाती रही और लोग उसका शिकार होते रहे है। यही नही महिला की आईडी भी बना कर लोगो को गुमराह किया जाता है ।ऐसे ही लोगो की एक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए यूपी पुलिस(UP Police) ने कमर कस ली है और लोगो स अपील भी किया है कि यदि आप सोशल मीडिया पर छद्म प्रतिरूपण के शिकार है तो अपने थाने पर लिखित शिकायत दर्ज कराए।ऐसे लोगो के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
हालांकि देखना अब ये है कि यूपी पुलिस का यह प्रयास कहा तक सफल हो पाता है।