संवाददाता- आदित्य कुमार (बलिया)
बलिया। रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी पत्रकार रवि आर्य ने बीते दिनों जनपद में लागू नाइट कर्फ्यू के दौरान खुले दुकानों व कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के विरूद्ध खबर प्रकाशित की थी। बीते शुक्रवार को रसड़ा में कुछ दुकानें नाइट कर्फ्यू के दौरान रात्रि लगभग दस बजे तक खुली थीं। जिसके संदर्भ में पत्रकार ने खबर चलाई। खबर से बौखलाए रसड़ा सदर बाजार स्थित गुप्ता जी किराना स्टोर के मालिक लवकुश गुप्ता का लड़का आशीष गुप्ता ने पत्रकार को फोन करके गंदी गंदी गलियों के साथ मारने -पीटने की धमकी दी। जिससे डरा -सहमा पत्रकार रवि आर्य ने रसड़ा थाने को तहरीर सौंपा। वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना रसड़ा ने तहरीर के आधार पर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। थाना रसड़ा ने भा. द. स.1860 के तहत धारा 269,504,506, महामारी अधिनियम 1897 के तहत धारा 3 व आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के तहत धारा 51 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
रसड़ा में समाचार चलाने पर गुप्ता जी किराना स्टोर के दुकानदार ने दी पत्रकार को धमकी।
क्या कहा उपजिधिकारी रसड़ा ने—
नाइट कर्फ्यू के दौरान जिन दुकानों को खोलने पर पाबंदी है, अगर वो खुले हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही होगी। कोविड से जुड़े सभी नियमों का पालन करना हर हाल में जरूरी है। नियमों को अनदेखा करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
प्रभु दयाल, उपजिलाधिकारी रसड़ा