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Chandauli News : लोक रिष्टि-कारक वक्तव्य के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

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लोक रिष्टि-कारक वक्तव्य के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

⚡चंदौली। लोक रिष्टि-कारक वक्तव्य के मामले में अभियुक्त को जमानत मिल गया । विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) श्री रामबाबू यादव की अदालत ने अभियुक्त रोहित तिवारी को लोक रिष्टि-कारक वक्तव्य के मामले में जमानत दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप यादव, शिवमणि मौर्य व श्याम जी सिंह ने पक्ष रखा।

⚡ अभियुक्त के खिलाफ मु०अ०सं० -181  सन् 2021 को चकिया थाने में  मुकदमा दर्ज कराया गया  । आरोप था कि रोहित तिवारी डायरेक्टर वी.सी. न्यूज चन्दौली  व कार्तिक पाण्डेय वी. सी. न्यूज चंदौली द्वारा वादी शारदा प्रसाद विधायक को बदनाम व् मान सम्मान में ठेस पहुचाने का प्रयास किया गया । इस आरोप पत्र में धारा  505(1)(सी) भा. द. सं. का होना पाया गया था । अभियुक्त  के अधिवक्ताओं  द्वारा माननीय न्यायालय से जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक – 05-08-2024 को बेल एप्लीकेशन न. 1377/2024 के तहत बेल माँगा गया जिसे माननीय  न्यायालय ने सशर्त स्वीकृत कर लिया । 

⚡अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि अभियुक्त पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद है । अभियुक्त का  पहले से कोई अपराधिक इतिहास नही है । अदालत ने पत्रावली व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद परिस्थितियों के मद्देनजर अभियुक्त को जमानत देने का पर्याप्त आधार पातें हुए जमानत दे दिया तथा 25,000 रु० का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान राशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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