जौनपुर डीएम ने लगाया धारा 144, जानें कारणा क्या है उलंघन करने पर मिलेगा कड़ा दन्ड

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जौनपुर। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश पर जनपद जौनपुर में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए एवं विधि तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु विभिन्न विश्वविद्यालय एवं प्रतियोगी परीक्षाओं तथा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत मनीष कुमार वर्मा जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जनपद में तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है।

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यह आदेश जनपद जौनपुर की सीमाओं के अंतर्गत समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों, समस्त थाना क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा यह आदेश उन समस्त व्यक्तियों को संबोधित किए जाते हैं, जो सामान्य रूप से इन क्षेत्रों में निवास करेंगे अथवा आवागमन करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भा0द0वि0 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। यह आदेश 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगा।

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