Monday, May 29, 2023
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हाईकोर्ट का योगी सरकार को निर्देश:  ‘नाइट कर्फ्यू नाकाफी, लॉकडाउन क्यों न लगाया जाए?’

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कोरोना वायरस का संक्रमण यूपी में कहर बरपा रहा है। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि राज्य में लॉकडाउन क्यों न लगा दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना को लेकर राज्य सरकार को सुझाव दिया है। साथ ही कहा है कि राज्य सरकार कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे। इसके साथ ही खुले मैदान में अस्थाई अस्पताल बनाएं। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूरे मामले पर जवाब तलब किया है। इसकी अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई न दे अन्यथा कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करेगी।हाईकोर्ट ने यूपी में यूपी के बढ़ते मामलों पर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को कहा कि राज्य में पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे। कोर्ट ने कहा सामाजिक धार्मिक आयोजनों मे 50आदमी से अधिक न इकट्ठा हों,कोरोना मामले को लेकर कायम जनहित याचिका पर दिया आदेश,कोर्ट ने कहा नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम हैं,ये नाइट पार्टी एवं नवरात्रि या रमजान में धार्मिक भीड़ तक सीमित है,कोर्ट ने कहा कि नदी में जब तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते,फिर भी हमे कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास करने चाहिए,कोर्ट ने कहा दिन मे भी गैर जरूरी यातायात को नियंत्रित किया जाये,कोर्ट ने कहा कि जीवन रहेगा तो दोबारा स्वास्थ्य ले सकेंगे अर्थ व्यवस्था भी दुरूस्त हो जायेगी,कोर्ट ने कहा कि विकास व्यक्तियों के लिए हैजब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ,रह जायेगा,कोरोना से अत्यधिक प्रभावित शहरो में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी ,गोरखपुर शामिल है,कोर्ट ने कहा कि संक्रमण फैले एक साल बीत रहे है लेकिन इलाज की सुविधाओं को बढ़ाया नहीं जा सका,कोर्ट ने राज्य सरकार की 11अप्रैल की गाइडलाइंस का सभी जिला प्रशासन को कड़ाई से अमल में लाने का निर्देश दिया,कोर्ट ने 19 अप्रैल को डीएम व सीएमओ प्रयागराज को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है,कोर्ट ने कैन्टोनमेन्ट जोन को अपडेट करने तथा रैपिड फोर्स को चौकन्ना रहने का दिया निर्देश,कोर्ट ने कहा हर 48 घंटे में जोन का सेनेटाइजेशन किया जाये,यू पी बोर्ड की आनलाइन परीक्षा दे रहे छात्रों की जांच करने पर बल दिया जाये,कोर्ट ने एस पी जी आई लखनऊ की तरह स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में कोरोना आई सी यू बढाने व सुविधाए उपलब्ध कराने का दिया निर्देश,कोर्ट ने राज्य व केन्द्र सरकार को ऐन्टी वायरल दवाओं के उत्पाद व आपूर्ति बढाने का दिया निर्देश,जरुरी दवाओं की जमाखोरी करने या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर सख्ती करने का भी निर्देश दीया है |खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेन्द्र नाथ सिंह के सुझाव पर हाईकोर्ट कुछ दिन के लिए बंद करने और जरूरी केस जैसे ध्वस्तीकरण, वसूली या बेदखली आदि मामलों की ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने पर विचार करने का अनुरोध किया है।

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