spot_img
28.9 C
New York
spot_img
spot_img

Chandauli news : पॉक्सो कोर्ट ने छेड़खानी के आरोपी को सुनाई 4 साल की सजा, जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास

WHATSAPP CHANNEL JOIN BUTTON VC KHABAR

Published:

spot_img
- Advertisement -

Chandauli news : विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेन्द्र प्रसाद ने शनिवार को छेड़खानी के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को चार साल की सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी पर साढ़े सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

ददरअसल अलीनगर थाना क्षेत्र की सात वर्षीय बालिका के पिता ने 20 मार्च 2019 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी थी. आरोप था कि उस दिन होली का त्यौहार होने पर बेटी दुकान से तेल लेने गयी थी. इस दौरान पड़ोसी सुक्खू गोंड बेटी को 10 रुपये का नोट थमाते हुए लालच देकर बुलाया, लेकिन बेटी नही गयी. इसपर वह उसे गोद में उठाकर कमरे में ले गया. इसके बाद उसके साथ छेड़खानी करने लगा. बेटी को खोजते हुए जब वहां पहुंचा तो आरोपी देखकर भाग निकला.

पीड़िता के परिजनों की तहरीर अलीनगर पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपी को धारा-7/8 पॉक्सो एक्ट में कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही जुर्माना से भी दंडित किया. अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया.

- Advertisement -
WHATSAPP CHANNEL JOIN BUTTON VC KHABAR

सम्बंधित ख़बरें

ताज़ा ख़बरें

राष्ट्रिय