Tuesday, March 28, 2023
उत्तर प्रदेशमां-बाप को बड़ी राहत:पुत्र के मरने के 8 साल बाद मिलेगा बीमा...

मां-बाप को बड़ी राहत:पुत्र के मरने के 8 साल बाद मिलेगा बीमा पालिसी का 14.50 लाख, राज्य उपभोक्ता आयोग का फैसला – 14.50 Lakh Of Insurance Policy Will Be Given After 8 Years Of Son Death, State Consumer Commission Decision

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सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला

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पुत्र की मृत्यु के आठ साल बाद भी पालिसी का पैसा न मिल पाने से परेशान आगरा निवासी माता-पिता को राज्य उपभोक्ता आयोग ने बड़ी राहत दी है। आयोग के फैसले से परेशान मां-बाप को अब मृतक पुत्र की बीमा पालिसी का 14.50 लाख रुपया मिल सकेगा।

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने चार साल से लंबित विवाद का निपटारा करते हुए आदेश दिया कि बीमा कंपनी पालिसी की पूरी देयता राशि 14.50 लाख रुपया चुकाए। साथ ही बीमित की मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक 8 फीसदी ब्याज, वाद खर्च व मानसिक प्रताड़ना के हर्जाना के 30 हजार रुपया भी याची को चुकाएगी।

आगरा के लोहामंडी निवासी मूलचंद यादव ने वर्ष 2011 में अपने पुत्र सनी यादव के नाम पर एलआईसी से 7.50 लाख व 7 लाख रुपये की दो पालिसी ली थी। इसमें पहली पालिसी में नामिनी के बतौर पिता मूलचंद व दूसरी पालिसी में मां शशी यादव को नामिनी बनाया गया था। 

इन दोनों ही पालिसी के लिए बीमित की तरफ से तीन साल में बीमा कंपनी को बतौर पालिसी किश्त 68,208 रुपया भी चुकाया गया। वर्ष 2014 में 20 वर्ष की आयु में सनी की मृत्यु हो गई। इसके बाद चार साल तक मृतक के माता-पिता पुत्र की पालिसी का पैसा पाने के लिए एलआईसी के आगरा स्थित 265 सिटी ब्रांच आफिस के चक्कर काटते रहे।

 

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