मिल्कीपुर तहसील ग्राम पंचायत बकचुना में नियम और कानून को ताक पर रखकर राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर अपने सगे संबंधियों को लाभ देने वाले ग्राम प्रधान और उनके इस कार्य में सहयोग करने वाले राजस्व लेखपाल ज्ञान प्रकाश दुबे व राजस्व निरीक्षक भोला नाथ शर्मा की कारगुजारी यों की शिकायत मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंच गई है बताते चलें कि मिल्कीपुर तहसील के राजस्व गांव बकचुना में आवासीय पट्टे के लिए अवैध रूप से वसूले गए धन की शिकायत ग्राम वासियों ने पूर्व में उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर से की थी जिसमें अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई इस बीच ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता उमेश तिवारी और उनके 75 वर्षीय पिता के ऊपर लेखपाल ज्ञान प्रकाश दुबे ने सरकारी कार्य में बाधा और धमकी का मुकदमा खण्डासा थाने में दस दिन पूर्व दर्ज करा दिया जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है शिकायत में कहा गया है कि
ग्राम प्रधान राजेश यादव लेखपाल ज्ञान प्रकाश दुबे राजस्व निरीक्षक भोला नाथ शर्मा द्वारा ग्राम सभा में सांठगांठ करके एक राय होकर अपात्र लाभार्थियों से मोटी रकम लेकर नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए राजस्व संहिता की धारा 67 ए का लाभ दे दिया गया और उच्चाधिकारियों को मिथ्या रिपोर्ट द्वारा गुमराह किया जाता रहा गाटा संख्या 1580 पुरानी गाटा संख्या 103 3 है वर्तमान ग्राम प्रधान राजेश यादव के पिता राम बक्स पुत्र रामसेवक यादव के नाम आधार पर खतौनी में दर्ज थी जिसका मूल्यांकन लेकर दौरान चकबंदी अन्यत्र चक ले लिया गया और वर्ष 2017 में ही यहीं पर जमीन सामान्य आबादी के लिए सुरक्षित कर दी गई जिसको अभिलेखों में हेराफेरी करते हुए अपने सगे भाइयों की पत्नी चिमना देवी पत्नी राम कुमार यादव व शिवकुमारी पत्नी कृष्ण कुमार यादव को धारा 67 ए का लाभ सुनियोजित तरीके से देते हुए
आवासीय पट्टा कर दिया गया जबकि बकचुना गांव की चकबंदी 2017 तक चलती रही और गाटा संख्या 1580 दौरान चकबंदी सामान्य आबादी है
और राजस्व विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार 2012 से मकान बनाकर निवास का कोई औचित्य नहीं बनता है शासनादेश के अनुसार 2012 तक के कब्जेदार को ही 67a का लाभ देकर आवासीय पट्टा प्रदान किया जा सकता है बताते चलें कि ग्राम पंचायत बकचुना में ग्राम प्रधान के सगे भाइयों की पत्नियों को दिया गया यह पट्टा जहां एक और अनैतिक है वहीं कानून की कसौटी पर यह किसी भी कीमत पर खरा नहीं उतरता राज्य संहिता के अनुसार 2012 तक सरकारी जमीनों पर घर बनाकर रह रहे लोगों को ही 67a का लाभ दिया जा सकता है जबकि ग्राम पंचायत बकचुना में 2017 तक चकबंदी प्रक्रिया संचालित रही और उसका अंतिम प्रकाशन धारा 52 का 2017 में किया गया तब यह पट्टा पूर्ण रूप से अवैध ही माना जाना चाहिए
इसी प्रकार ग्राम पंचायत बकचुना में गाटा संख्या 1102 भाग 1103 में एक ही परिवार के चार लोगों को भी 67a का लाभ देते हुए आवासीय जमीन का पट्टा दिया गया है जिनके पास पहले से ही ट्रैक्टर पक्के घर पालीसर किराना स्टोर धान मशीन आदि उपलब्ध है और यह परिवार किसी तरह से पात्रता की सूची में नहीं आते हैं
गांव के अनंतराम संतराम पुत्र गण रामबचन की दो बहुओं को इसका लाभ दिया गया है जो ग्राम प्रधान राजेश यादव के रिश्तेदार व सगे संबंधी हैं
शिकायतकर्ता उमेश तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में मजिस्ट्रेट से जांच करा कर दोषी कर्मचारियों व ग्राम प्रधान के विरुद्ध विधि सम्मत आवश्यक कार्यवाही की मांग की है
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