गाजीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा दहेज उत्पीड़न व अन्य सम्बन्धित धाराओं में दर्ज मुकदमें के तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उन्हें अर्थदंड व कारावास की सजा से दण्डित किया है। सजा पाने वाले अभियुक्तों में कमलेश कुमार राम पुत्र चुल्हन राम, कंचन उर्फ रिंकू पत्नी राजेश तथा शिमला पुत्री चुल्हन निवासीगण शंकरपुर थाना बाँसडीह जनपद बलिया रहे। न्यायालय ने दिनांक 30 अगस्त 2024 शुक्रवार जारी आदेश में अभियुक्तों को धारा 498ए भादवि में दो वर्ष का साधारण कारावास व पांच पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास, धारा 4 डीपी एक्ट में एक वर्ष का साधारण कारावास व 5000-5000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।
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