Varanasi News : ज्ञानवापी मस्जिद(Gyanvapi Mosque) परिसर को लेकर बनारस की जिला कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है हिंदू पक्ष की मांग के आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया है कि बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए हुए परिसर का सर्वे कराने का आदेश दे दिया है।
जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सर्वे करने का फैसला दिया।
वजू खाने को छोड़कर होगा सर्वे(Survey will be done except eating Gyanvapi Vaju)
जिला कोर्ट ने भले ही सर्वे का आदेश दिया है लेकिन यह सर्वे वजू खाना जो कि अभी सील है उस स्थान को छोड़कर बाकी स्थानों का ही सर्वे किया जाएगा।र्वे में बिना क्षति पहुचाएं पत्थरों, देव विग्रहों, दीवारों सहित अन्य निर्माण की उम्र का पता लग जाएगा। वहीं, विपक्षी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सर्वे कराने के आवेदन का विरोध किया है।
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अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाना में गंदगी फैलाने और शिवलिंग जैसी आकृति पर दिए गए विवादास्पद बयान के मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असुदद्दीन ओवैसी(Asduddin owaisi) की ओर से अधिवक्ता एहतेशाम आब्दी और शवनवाज परवेज ने वकालत नामा लगाया। कोर्ट ने अन्य विपक्षीगण को उपस्थित होने के लिए अगली सुनवाई 16 अगस्त की तिथि तय की।आपको बता दें कि पिछले साल श्रृंगार गौरी के पूजन अधिकार को लेकर कोर्ट में केस फाइल किया गया था.
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