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Chandauli news : हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, खेती के काम से हटाये जाने से नाराज था मुजरिम

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Chandauli news: जिला सत्र न्यायालय ने 10 साल पहले घर मे घुसकर महिला का गला दबा कर हत्या करने के मामले में एक आरोपी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया है.

विदित हो कि अगस्त 2013 में धीना थाना क्षेत्र के रीठा गांव निवासी वीरेंद्र राय की पत्नी अंजली राय की हत्या कर दी गयी थी. सूचना पर पहुँची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मृत्यु गला दबाने से पुष्ट हुआ. पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर रही थी. जिसमें प्राथमिक तौर पर अभियुक्त मेहरबान पुत्र बेचई व दो अन्य हिसामुद्दीन उर्फ मुर्तजा और इम्तियाज का नाम प्रकाश में आया. हालांकि पुलिस ने विवेचना में मेहरबान के खिलाफ चार्जसीट न्यायालय में दाखिल किया. 

पुलिस जांच में हत्या की वजह चौकाने वाली वजह सामने आई. मुजरिम मेहरबान पहले मृतका के घर पर बतौर मजदूर खेत खलिहान का एक काम देखता था. जिसे घटना से कुछ दिन पूर्व ही काम हटा दिया गया. इसी बात से नाराज होकर बदले की भावना से अंजली राय की गला दबाकर हत्या कर दी. इस पर सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास व 20 हजार रु अर्थदण्ड से दण्डित किये है. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया. 

इस बाबत एडीजीसी राजकुमार पांडेय ने बताया कि 10 साल पूर्व हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए एक आरोपी मेहरबान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है. इसके अलावा दो अन्य अभियुक्तों हिसामुद्दीन व इम्तियाज के खिलाफ के खिलाफ दोबारा ट्रायल का आदेश दिया है. जिसमें हिसामुद्दीन की ओर मौत हो चुकी है.

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