लोक रिष्टि-कारक वक्तव्य के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत
⚡चंदौली। लोक रिष्टि-कारक वक्तव्य के मामले में अभियुक्त को जमानत मिल गया । विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) श्री रामबाबू यादव की अदालत ने अभियुक्त रोहित तिवारी को लोक रिष्टि-कारक वक्तव्य के मामले में जमानत दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप यादव, शिवमणि मौर्य व श्याम जी सिंह ने पक्ष रखा।
⚡ अभियुक्त के खिलाफ मु०अ०सं० -181 सन् 2021 को चकिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया । आरोप था कि रोहित तिवारी डायरेक्टर वी.सी. न्यूज चन्दौली व कार्तिक पाण्डेय वी. सी. न्यूज चंदौली द्वारा वादी शारदा प्रसाद विधायक को बदनाम व् मान सम्मान में ठेस पहुचाने का प्रयास किया गया । इस आरोप पत्र में धारा 505(1)(सी) भा. द. सं. का होना पाया गया था । अभियुक्त के अधिवक्ताओं द्वारा माननीय न्यायालय से जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक – 05-08-2024 को बेल एप्लीकेशन न. 1377/2024 के तहत बेल माँगा गया जिसे माननीय न्यायालय ने सशर्त स्वीकृत कर लिया ।
⚡अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि अभियुक्त पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद है । अभियुक्त का पहले से कोई अपराधिक इतिहास नही है । अदालत ने पत्रावली व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद परिस्थितियों के मद्देनजर अभियुक्त को जमानत देने का पर्याप्त आधार पातें हुए जमानत दे दिया तथा 25,000 रु० का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान राशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।