ग़ाज़ीपुर विधायक अब्बास अंसारी ने कोर्ट में डाली थी जमानत याचिका। उसी जमानत याचिका पर आज आया फैसला,माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा है अब्बास अंसारी, गजल होटल लैंड डील का है मामला,अब्बास अंसारी पर गजल होटल जमीन की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी का है अपराधिक आरोप,अब्बास अंसारी के अलावा उसकी माँ आफ्शा अंसारी और भाई उमर अंसारी भी इस मामले में हैं आरोपी,सदर कोतवाली क्षेत्र के महुआबाग स्थित गजल होटल पर सरकार द्वारा पहले ही बुलडोजर एक्शन किया जा चुका है,गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मऊ सदर सीट से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी के एक पुराने अपराधिक मामले में कोर्ट की कार्यवाहियों को पूर्ण करते हुए उसकी जमानत याचिका पर फैसले सुनते हुए उसे खारिज कर दिया है। आपको बताते चलें कि अब्बास अंसारी, जेल में बन्द पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और विभिन्न अपराधिक मामलों में कासगंज की जेल में बंद हैं, उनके ऊपर मऊ, लखनऊ और गाजीपुर में कई अपराधिक मुकदमें कोर्ट में लंबित हैं जिसमें ये मामला गजल होटल लैंड डील से जुड़ा हुआ है। गजल होटल माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर अंसारी के नाम से खरीदा गया था, तब ये लोग नाबालिग थे और उनकी कस्टोडियन के रूप में उनकी मां अफ्शा अंसारी भी इस मुकदमें अब्बास और उमर के साथ दोषी हैं।
गजल होटल लैंड डील मामले में सदर कोतवाली में धारा 420, 423, 465 ,467 ,468, 471, 474, 477ए ,120 B, का मामला दर्ज हुआ था। शासकीय अधिवक्ता ADGC क्रिमनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि इस लैंड डील अब्बास के नाबालिग होने के कारण यह मामला गाजीपुर की जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा था। जहां पर इनके द्वारा जमानत की अर्जी दी गई थी। लेकिन उसे 6 जून को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद अब्बास अंसारी ने 14 जून को जिला जज के यहां अपील किया था। फिर यह मामला पास्को कोर्ट को ट्रांसफर हुआ और फिर उसके बाद ये मामला पिछले दिनों गाज़ीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हुआ जिसपर जज ने सुनवाई पूरी करते हुए आज उसे खारिज कर दिया है, अब माना जा रहा है कि अब्बास अंसारी हाई कोर्ट, इलाहाबाद की शरण में जाएंगे।