Ghazipur news: वाह रे! जमाना, दहेज लोभियों ने विवाहिता को प्रताड़ित कर घर से निकाला

गाजीपुर। दहेज को लेकर भले ही जागरूकता चलाई जा रही हो लेकिन इसका असर समाज के दहेज लोभियों पर नहीं पड रहा है।और ऐसा ही मामला जंगीपुर थाना क्षेत्र में आया जहां दहेज के लिए बेटी को पति के साथ ही परिवार के अन्य लोगों ने मारपीट का घर से निकाला। कुछ दिनों बाद दूसरी युवती से शादी भी रच डाला इसकी जानकारी पर पहली पत्नी ने मारपीट सहित दहेज का मुकदमा पति सहित परिवार के कुल चार लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है।
शादी के सात फेरे लेते वक्त सात जन्म तक साथ निभाने का वादा तो किया जाता है लेकिन सात जन्म क्या एक जन्म में भी लोग साथ नहीं निभा पाए । और इसके पीछे कहीं ना कहीं दहेज और अन्य कारण भी सामने आते हैं। ऐसा ही कुछ जंगीपुर थाना अंतर्गत मामला आया है जहां पर विवाहिता ने अपने पति, सास ,ससुर और अन्य के खिलाफ दहेज अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है।
पीड़ित महिला की बात माने तो इसकी शादी साल 2021 में लखीमपुर खीरी के रहने वाले दिनेश कुशवाहा के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था । जिसमें पिता ने सामर्थ अनुसार ₹300000 नगद व जेवरात आदि भी देकर बेटी को उसके ससुराल विदा किया था। जहां पर बेटी पत्नी धर्म का भी लगातार पालन करते रही। लेकिन इसी बीच परिवार के लोग दहेज से खुश नहीं थे और वह ₹500000 अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे और बेटी के द्वारा पिता का सामर्थ नहीं होने के बाद जब कहीं जाने लगी तो उसे लगातार मार पीट और सताए जाने लगा। स्थिति भूखे रहने तक की भी हो गई जिसके बाद बेटी ने पिता को फोन कर बुलाया पिता भी बेटी के ससुराल पहुंच ससुराल वालों को समझाएं लेकिन वह कुछ समझने को तैयार नहीं हुए।
इसके बाद में 2023 में दहेज की मांग को लेकर एक बार फिर पति सास ससुर और चाचा ससुर सभी लोगों ने मिलकर दहेज की मांग पर बेटी की पिटाई कर उसे घर से निकाल दिया। जिसके बाद वह अपने पिता के घर आई और अपने माता-पिता से पूरी बात बताई । तब बेटी के पिता और कुछ अन्य लोग उसके ससुराल जाकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। लेकिन वह कुछ भी समझने को तैयार नहीं हुए इसके बाद बेटी अपने पिता के घर पर ही रहने लगी।
पहली पत्नी के मायके में रहने का फायदा उठाते हुए उसके ससुराल वालों ने उसके पति की किसी अन्य लड़की से दूसरी शादी कर दी । जिसकी जानकारी होने पर बेटी ने कदम उठाते हुए अपने पति सहित परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ जंगीपुर पुलिस को शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने धारा 498 ए ,323 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत धारा 3 और धारा 4 के साथ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।