Ghazipur news: भांवरकोल नाबालिग दूल्हे की बंदूक की नोक पर शादी! ₹5 लाख की डिमांड अब दुल्हन समेत 6 पर FIR

On: Saturday, November 29, 2025 7:22 AM

गाजीपुर: अभी कम उम्र में लड़कियों की शादी बाल विवाह के दायरे में आता है, लेकिन गाजीपुर में एक नया मामला आया है. जहां नाबालिक दूल्हे की शादी करा दी गई और इतना ही नहीं शादी के बाद जब दुल्हन अपने मायके गई. तब उसने ₹5 लाख की डिमांड दूल्हे और उसके परिवार से रखा और नहीं देने पर दहेज उत्पीड़न तक का मुकदमा दर्ज करा दिया. वहीं अब दूल्हे ने अब अपनी दुल्हन सहित कई लोगों के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम सहित कई मामलों में मुकदमा दर्ज कराया है.

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मामला गाजीपुर जिले के भांवरकोल थाना का है, जहां पर गाजीपुर कोतवाली इलाके के एक गांव के रहने वाले नाबालिक किशोर ने बंदूक के नोक पर शादी कराने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. जिसमें उसने अपनी पत्नी सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.
पीड़ित किशोर ने बताया कि उसकी जन्मतिथि 24.10.2008 है. जिसके अनुसार वह अभी नाबालिक की श्रेणी में आता है. बावजूद इसके 22 जनवरी 2025 को नोनहरा थाना क्षेत्र के कठवा मोड मंदिर में उसकी शादी बालिग युवती से करा दिया गया और शादी के बाद उसकी पत्नी उसके घर पर पहुंची और करीब 20 दिनों तक रहकर वापस चली गई और वापस जाने के बाद उसने किशोर के परिवार वालों से ₹5 लाख की मांग किया.
कहा कि पैसा नहीं दोगे तो तुम्हे और तुम्हारे परिवार को गाड़ी से एक्सीडेंट करा अपाहिज बना देंगे और इतना ही नहीं उसने पीड़ित किशोर और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज व मारपीट का मुकदमा भी दर्ज करा दिया. पीड़ित किशोर और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देने का ऑडियो रिकॉर्ड भी पीड़ित किशोर के पास है, जो उसने पुलिस को शिकायत पत्र देते हुए दिया और पत्नी के द्वारा दिए गए धमकी और फिर उसके द्वारा दहेज उत्पीड़न का दर्ज कराए गए. मुकदमे के बाद अब किशोर और उसका पूरा परिवार काफी दहशत में है.

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पीड़ित किशोर ने बंदूक के नोक पर जबरन शादी कराए जाने का मामला बताते हुए पुलिस को शिकायत किया था. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीएनएस की धारा 308(4) और 351(3) के साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 10 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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