चंदौली में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कारावास और 5 हजार का अर्थदंड की न्यायालय ने सजा सुनाई । पुलिस और शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के चलते 5 वर्ष बाद आरोपी को सजा सुनाई गई। थाना कोतवाली चंदौली क्षेत्र के दाऊदपुरा में 5 वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना की थी।
चंदौली कोतवाली के खुटिया गांव क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित ने स्कूल जाते समय रामदास मौर्या पुत्र जगदम्बा मौर्या निवासी बगही थाना सैयदराजा के द्वारा उसके साथ छेड़खानी का मामले की थाने में सूचना दी थी। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। इसी मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) चंदौली द्वारा 3 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अनिल कुमार ने बताया कि थाना कोतवाली चंदौली व मानीटरिंग, पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते विवेचना द्वारा विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर रामदास मार्या पुत्र जगदंबा मौर्य के विरुद्ध 201,8 में धारा 354 व 7/8 पॉक्सो एक्ट में न्यायालय चंदौली के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। पैरोकार एवं मानीटरिंग सैल व विशेष शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके चलते आरोपी को सजा सुनाई गई।