spot_img

Ghazipur news: भांवरकोल बीईओ का सख्त आदेश: बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन पर होगी अनुशासनात्मक व विधिक कार्रवाई

Published:


भांवरकोल (गाजीपुर)। खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) भांवरकोल रवीन्द्र सिंह ने एक कार्यालय आदेश जारी कर विकासखंड के सभी विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों, ब्लॉक संसाधन केंद्र एवं खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन करना अवैध माना जाएगा और इसे शासन-प्रशासन को गुमराह करने की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी, संगठन, संस्था या समूह इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होता है अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है, जिससे विभाग एवं शासन-प्रशासन की छवि धूमिल होती है, तो संबंधित के विरुद्ध विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।
इस आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी मुहम्मदाबाद, पुलिस क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, थानाध्यक्ष भांवरकोल तथा विकासखंड के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठनों को आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन हेतु प्रेषित की गई है।

विडियो न्यूज़

सम्बंधित न्यूज़

लेटेस्ट न्यूज़