Ghazipur News: गैर इरादतन हत्या में तीन दोषियों को आठ-आठ साल की सजा

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गाजीपुर। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन दोषियों को आठ-आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर अलग-अलग 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस के अनुसार, जमानियां थाने में 12 दिसंबर 2008 को मुकदमा अपराध संख्या 1211/2008 के तहत धारा 304/34, 323/34, 504 और 506 भादवि में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की ओर से लगातार प्रभावी पैरवी की गई।

पुलिस के मुताबिक, 18 सितंबर 2026 को एडीजे-3 गाजीपुर की अदालत ने सब्बलपुर कलां निवासी श्रीराम बिंद, बुद्धिराम बिंद और संजय को दोषसिद्ध किया। धारा 304/34 में प्रत्येक को आठ वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 323/34 में एक वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 504 में दो वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 506(2) में तीन वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

पुलिस के अनुसार सभी धाराओं में लगाए गए अर्थदंड की राशि मिलाकर प्रत्येक दोषी पर कुल 15 हजार रुपये का अर्थदंड हुआ है।

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