Chandauli news : जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद चन्दौली द्वारा हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 32 हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. अर्थदण्ड न अदा करनें पर 2 वर्ष 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अभियोजन की तरफ से एडीजीसी संजय कुमार त्रिपाठी ने पैरवी की.
विदित हो कि थाना कन्दवा अंतर्गत रामनगीना पांडेय की बांस के ठूठ में हमलाकर हत्या कर दी गई. जिस बाबत मृतक के भाई की तहरीर पर 302,435 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था. जांच पड़ताल के पंकज पांडेय का नाम सामने आया है. जिसमें जमीन कब्जा करने व मां को बदनाम करने की रंजिश रखता था. जिसके चलते बांस की ठूठ से मारकर उनकी हत्या कर दी गई.
चंदौली में आरोपी द्वारा हत्या करनें के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, पैरोकार प्रभात चौधरी व अभियोजन की तरफ से एडीजीसी संजय कुमार त्रिपाठी के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई. जिसके परिणामस्वरुप 19 जनवरी को जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद चन्दौली पंकज पाण्डेय पुत्र राजकुमार पाण्डेय निवासी अदसड थाना कन्दवा को आजीवन कारावास व 33 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. अर्थदण्ड न अदा करनें पर 02 वर्ष 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.