Chandauli news : नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले जाने व दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई। वहीं 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सदर कोतवाली के फोडरिया गांव निवासी मनोज कुमार नाबालिग लड़की को भगाकर अपने साथ ले गया था। लड़की के साथ दुष्कर्म किया। घर वापस आने के बाद पीड़िता ने घरवालों को आपबीती बताई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ 2018 में मुकदमा दर्ज किया था। मामला न्यायालय में पहुंचा।
विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत में एडीजीसी शमशेर बहादुर सिंह ने सशक्त व प्रभावी पैरवी की। वहीं पुलिस ने भी पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसके आधार पर न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई। वहीं जुर्माना भी लगाया। पुलिस की ओर से दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कन्विक्शन चला रही है। इसके तहत अदालत में प्रभावी पैरवी की जा रही, ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके। इसके परिणामस्वरूप दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई।