गाजीपुर। चर्चित होटल व्यवसायी विनित राय हत्याकांड में आरोपी सौरभ तिवारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले में यह पहली जमानत है।
उन्होंने बताया कि सौरभ तिवारी की ओर से न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत मंजूर कर दी। इससे पहले जनपद न्यायालय से सौरभ की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी।
गौरतलब है कि कोतवाली क्षेत्र स्थित बिंदू होटल के मालिक के पुत्र विनित राय की होटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने गैंगस्टर शंकर पांडेय, कमलेश बिंद समेत चार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। पुलिस के अनुसार कमलेश बिंद मुठभेड़ में मारा गया था, जबकि सोनू यादव को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में सौरभ तिवारी की भी गिरफ्तारी हुई थी।
Ghazipur News: विनित राय हत्याकांड: आरोपी सौरभ तिवारी को हाईकोर्ट से जमानत
