(रिपोर्ट – गोविंद कुमार प्रजापति)
गाजीपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद हत्या के एक मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई। मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड, जबकि तीन अन्य अभियुक्तों को दो-दो वर्ष के कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
पुलिस के अनुसार थाना भुड़कुड़ा में 12 जून 2019 को मुकदमा अपराध संख्या 55/19 धारा 147, 148, 302/149, 323/149 और 504 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में अभियुक्त धर्मेंद्र राजभर पुत्र मरहू राजभर निवासी ओड़ासन (गोपालपुर), थाना भुड़कुड़ा को न्यायालय ईसी एक्ट, गाजीपुर ने धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 147, 148, 323/149 और 504 भादवि में भी अलग-अलग सजा और अर्थदंड लगाया गया। सभी धाराओं में कुल 50 हजार रुपये अर्थदंड हुआ।
इसी मामले में उमेश राजभर पुत्र मरहू राजभर, अरविंद राजभर पुत्र कैलाश राजभर और नरेश राजभर पुत्र कन्हैया राजभर, सभी निवासी ओड़ासन (गोपालपुर), थाना भुड़कुड़ा को धारा 147 और 148 भादवि में दो-दो वर्ष के कारावास तथा धारा 323/149 में एक वर्ष और धारा 504 में दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। तीनों पर कुल 15-15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।
पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप यह सजा हुई।

