गाजीपुर। अब मिठाई खरीदते समय उसकी ताजगी को लेकर ग्राहकों को अनुमान नहीं लगाना पड़ेगा। जिले की मिठाई की दुकानों पर खुले में बिकने वाली मिठाइयों के सामने भी उनकी ‘यूज बाई डेट’ लिखनी होगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू की जा रही है।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा रमेंश चंद्र पांडेय ने बताया कि विभाग के निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर खुली मिठाइयों के निर्माण और उनके इस्तेमाल की अंतिम तिथि प्रदर्शित नहीं मिली। इसके चलते ग्राहकों को यह पता नहीं चल पाता कि संबंधित मिठाई का सेवन कब तक सुरक्षित है। नई व्यवस्था के तहत दुकानदारों को मिठाइयों की उपयोग अवधि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
उन्होंने बताया कि अलग-अलग प्रकार की मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार अलग होती है। कुछ मिठाइयां एक दिन में ही खराब हो सकती हैं, जबकि कुछ की उपयोग अवधि 30 दिन तक हो सकती है। इसलिए मिठाई की प्रकृति के अनुसार उसकी ‘यूज बाई डेट’ निर्धारित कर उसे ग्राहकों को दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।
पैक्ड मिठाइयों पर एक्सपायरी या ‘यूज बाई डेट’ अंकित करना पहले से अनिवार्य है। अब खुले में बिक्री और भंडारित मिठाइयों पर भी यह जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को नई व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। नियम का उल्लंघन मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

