Chandauli : हत्या के मामले 2 सगे भाइयों को उम्र कैद, 2016 झाड़फूंक के चक्कर में हुई थी हत्या

On: Wednesday, March 20, 2024 5:45 AM
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The news point : जिले में ऑपरेशन कंविक्शन के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उनको 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतान होगी. सजायाफ्ता दोनों सगे भाई है. 

विदित हो कि थाना चकरघट्टा के अंतर्गत दर्ज 2016 में हत्या का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया. जिसमें मृतक के दयाराम शर्मा के भाई ने चकर्घट्टा थाने में जमीनी विवाद में भाई व भाभी शांति देवी की हत्या किए जाने के बाबत तहरीर दी. बताया की रात में सोते समय आरोपीगण शिवदयाल उर्फ  पखण्डू और मुन्ना ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. पुलिस की प्राथमिक जांच में यह पाया गया की दोनों परिवारों में काफी दिनों रंजिश चली आ रही थी. भूत प्रेत व अन्य मामलों से जुड़े आरोप-प्रत्यारोप के आधार पर दोनों ही परिवार के लोग जेल भी जा चुके थे. विवेचना के क्रम में हत्या में प्रत्युक्त कुल्हाड़ी व खून के सने कपड़े भी बरामद किया गया. साक्ष्य सुबूत व गवाह के आधार पर प्राथमिक तौर हत्या का दोषी पाए जाने पर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया. 

वहीं आरोपी गण द्वारा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना चन्दौली के पैरोकार कांस्टेबल आनन्द कुमार अभियोजन की तरफ से शशिशंकर सिंह (डीजीसी ) के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई. जिसके परिणामस्वरुप 19 मार्च 2024 को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार ( चतुर्थ ) जनपद चन्दौली द्वारा आरोपीगण शिवदयाल उर्फ  पखण्डू पुत्र दशरथ और  मुन्ना पुत्र दशरथ को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. यह हत्या झाड़फूंक व पुरानी रंजिश के चलते की गई. ये दोनों चकरघट्टा थाने के सुखदेवपुर गांव के रहने वाले सगे भाई हैं.

इस मामले में बताया जा रहा है कि इनको आजीवन कारावास के साथ 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है.अर्थदण्ड न अदा करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी.अर्थदंड की रकम मृतक की पहली पत्नी छांगुरी देवी को देय होगी.

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